बिहार सरकार ने कल प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्राचार्यों और अन्य कर्मचारियों को शराबियों और अवैध शराब आपूर्तिकर्ताओं के बारे में सूचित करने का आदेश दिया. शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि अवैध शराब का सेवन करने वालों के परिवार बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और इसे रोकना जरूरी है. सरकार ने नशामुक्ति की जानकारी देने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा समिति की बैठक बुलाने का आदेश दिया।
प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों / उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्कूल शिक्षा समिति के प्रधानाध्यापकों / शिक्षकों / शिक्षण सहायकों / सदस्यों को अवैध शराब के सेवन और आपूर्ति करने वालों की पहचान करने और मोबाइल नंबर 94734000378, 9473400606 पर निषेध विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक आदेश में टोल फ्री नंबर 18003456268/15545 पर सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखने की बात कही गयी है।
विपक्ष ने शिक्षकों से ऐसे कार्य करवाने के सरकार के इस आदेश का विरोध जताया है। शिक्षकों में भी काफी रोष देखने को मिला है, और उन्होंने अपने सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है।